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50 से अधिक सरपंचों को जेल भेजने की तैयारी , सभी के खिलाफ हुए वारंट जारी , जाने क्या है पूरा मामला

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50 से अधिक सरपंचों को जेल भेजने की तैयारी , सभी के खिलाफ हुए वारंट जारी , जाने क्या है पूरा मामला

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मध्य प्रदेश
ग्वालियर 22 दिसम्बर 2021 - शासकीय धनराशि निकालने के बाद उसका उपयोग निर्माण कार्य में नहीं कर अपने निजी उपयोग में करने वाले पूर्व सरपंचों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। करीब आधा सैकड़ा ऐसे पूर्व सरपंचों का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, जिन्होंने करोड़ों रुपये का गबन किया है। ऐसे लोगों को जिला पंचायत सीइओ आशीष तिवारी ने जेल भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं 9 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, यह जेल भेजे जाएंगे ।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी आशीष तिवारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा-92 के तहत इस आशय के अलग-अलग आदेश जारी कर इन पूर्व सरपंचों को अभिरक्षा में लेकर 30 दिवस के लिए जेल में रखने के निर्देश अधीक्षक केंद्रीय कारागार को दिए हैं। 

इन पूर्व सरपंचों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का लगातार दुरूपयोग किया था। इन सभी पूर्व सरपंचों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली के प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि चुकाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन उन्होंने रकम नहीं चुकाई। 

इन प्रकरणों में अधिनियम की धारा 89 अंतर्गत प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार ये सभी दोषी साबित हुए। इस कारण विचार के बाद अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस में रकम शासकीय कोष में जमा करने के लिए आदेशित किया गया था। इन पूर्व सरपंचों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। इसके बाद विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर न्यायालय ने मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के अधीन जेल में सुपुर्द करने के अलग-अलग वारंट जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य पूर्व सरपंचों के खिलाफ जांच जारी है।
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