सक्ती में युवक का अपहरण , 50 हजार फिरौती की मांग , पुलिस को दिया था चैलेंज , और अब रूपक के कब्जे में सब
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जांजगीर चाम्पा
सक्ती 12 अक्टूबर 2021 - सक्ती थाने से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी दिनदयाल कंवर पिता स्व . सुंदराम कंवर उम्र 22 वर्ष निवासी मसनिया कलां ने सक्ती थाने में 11 अक्टूबर 2021 को सक्ती थाना उपस्थित हो कर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11 अक्टूबर 2021 की दोपहर करीबन 04.45 बजे उसके मोबाईल नम्बर 7746031015 पर 9131158380 से एक व्यक्ति का फोन आया।
जब दिन दयाल ने फोन रिसीव किया तब फोन करने वाले ने अपना नाम रंजीत कुमार राठौर ग्राम सारागांव का निवासी होना बताया और बोला कि तुम्हारा दोस्त गोपाल प्रसाद साहू को ग्राम मसनिया कला से अपहरण कर अपने पास ले आये है यदि तुम अपने दोस्त का जान बचाना चहाते हो तो तत्काल 50 हजार लेकर सारागांव आ जाओ और इस बात की जानकारी किसी को नहीं देना यदि घटना को किसी को बताओगे या पैसा नहीं लाओगे तो तुम्हारे दोस्त गोपाल प्रसाद साहू को जान से मार देंगे ।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध क्रमांक 332 / 2021 धारा 364 ( ए ) , 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया और घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर तथा अति पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा और SDOP सक्ती तस्लीम आरिफ , निरीक्षक रूपक शर्मा थाना प्रभारी सक्ती के द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर मार्गदर्शन में उप निरी , नवीन पटेल के द्वारा हमराह स्टॉफ टीम गठित कर प्रार्थी के बताये स्थान दबिश दिया गया।
जिसमे आरोपी रंजीत राठौर एवं रविन्द्र राठौर उर्फ रवि राठौर के द्वारा अपहृत गोपल साहू को राजीत राठौर अपने घर कमरे अंदर में परिरोध कर छोड़ने के लिए पैसा की मांग कर एवं नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे लाठी डण्डे से मारपीट कर रहे थे । अपहृत व्यक्ति गोपाल साहू को आरोपी रंजीत राठौर के घर के कमरे से गवाहों के समक्ष आरोपियों से मुक्त कराकर दस्तयाब किया गया।
प्रकरण में विवेचना दौरान धारा 342 . 323 , 34 भादवि जोड़ी गई है । आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल होण्डा हॉर्नेट CG 11 U 2570 एवं एक . नग ओप्पो मोबाईल व मारपीट के लिए उपयोग में लाया गया एक नग डण्डा को जप्त किया गया है।
आरोपी रंजीत रवि पिता शिवनारायण राठौर उम्र 34 वर्ष साकिनान कुमार राठौर पिता सहस राम राठौर उम्र 34 वर्ष , रविन्द्र राठौर सारागांव थाना सारागांव जिला जजगीर चांपा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जँहा से उन्हें न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उक्त कार्यवाही एवं विवेचना सहयोग में सक्ती थाना प्रभारी रूपक शर्मा , उप निरीक्षक नवीन पटेल , सहायक उप निरीक्षक अभय सत्यार्थी , सहयक उप निरीक्षक शंकर लाल साहू , प्रधान आरक्षक कमल किशोर साहू , आरक्षक संजीव शर्मा , पपनाथ भगत , आरक्षक नवधा कवर , आरक्षक जोगेश राठौर और बैठियार सिदार ,आरक्षक , खगेश साहू , आरक्षक प्रेम नारायण राठौर का योगदान रहा।