छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर , इन पांच आर्किटेक्ट के लाइसेंस निरस्त और सात इंजीनियर को नोटिस जारी , जाने क्या है मामला
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रायपुर
रायपुर 23 सितम्बर 2021 - छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे अवैध प्लाटिंग, कालोनियों का नियमितीकरण और नक्शा पास नहीं करने का मुद्दा बुधवार को निगम मुख्यालय में हुई बैठक में जोर-शोर से उठा। बैठक में स्वीकृत अनुज्ञा के विपरित किए जा रहे भवन निर्माण, नक्शा पास करने में लोगों को हो रही परेशानी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगम में पंजीकृत पांच आर्किटेक्ट के लाइसेंस को तीन साल के लिए निरस्त करने और सात अन्य इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बुधवार को महापौर एजाज ढेबर, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, आयुक्त प्रभात मलिक, अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, नगर निवेशक बीआर अग्रवाल की उपस्थिति में नगर निवेश मुख्यालय, समस्त जोनों के नगर निवेश विभाग के सहायक अभियंताओं, उपअभियंताओं के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अवैध प्लाटिंग, अवैध कालोनी के प्रकरणों पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया।
अवैध कालोनी में दस फीसद से अधिक निर्मित भवन है, उसे नियमानुसार नियमितीकरण करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति और अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण के प्रकरणों पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए भवन राजीनामा योग्य प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने पर जोर दिया गया।
- इन आर्किटेक्ट का हुआ लाइसेंस निरस्त -
नगर निवेश विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में रायपुर निगम में पंजीकृत पांच आर्किटेक्ट के लाइसेंस को निरस्त करने के निर्देश दिए गए। जिसमें ललित शिर्के , राजेश जैन , शिवा भगनानी , अजय मोटवानी और इंदर तलरेजा के लाइसेंस को तीन वर्ष के लिए निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। वहीं सात अन्य इंजीनियर आशिका देवांगन , कुलदीप साहू , साबिहुद्दीन , रोहन गुप्ता , राकेश गुप्ता , मोहन साहू , मनीष राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।