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छत्तीसगढ़ के एक धोखेबाज प्रेमी को अदालत ने सुनाया 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा

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छत्तीसगढ़ के एक धोखेबाज प्रेमी को अदालत ने सुनाया 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा

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बालोद
बालोद 01 अगस्त 2021 - छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की एक अदालत ने 2012 के एक मामले में शनिवार को फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, अदालत ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेल करने और शारीरिक शोषण करने के आरोप में आरोपी को सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

मामले के संबंध में न्यायालयीन ने जानकारी दी है कि यह वारदात 2012 की है। 30 वर्षीय आरोपी कुंदन सिन्हा ने 14 वर्षीया पीड़िता के सामने पहले तो प्रेम का प्रस्ताव दिया। फिर उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। प्रेम और विवाह का झांसा देकर जब उसने संबंध बनाए, तब चोरी छिपे वीडियो भी बना लिया। 

बाद में आरोपी उसी वीडियो को बार बार दिखाकर आरोपी पीड़िता को न केवल ब्लैकमेल करता रहा, बल्कि लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। काफी दिनों तक सहने के बाद आखिरकार पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की। 

बालोद जिले के डौंडी थाने की पुलिस ने मामले को जांच में लिया और आरोपी कुंदन को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष एवं पॉक्सो) मुकेश कुमार पात्रे ने शनिवार को निर्णय दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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