दुर्ग 20 जुलाई 2021 - प्रदेश में कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद कई जिलों को टोटल अनलॉक कर दिया गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि दुर्ग में भी अब टोटल अनलॉक कर दिया गया है। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे सुबह-सुबह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिला पूरी तरह अनलॉक हो चुका है। बता दें कि इससे पहले रात 8 बजे तक दुकानें खुले रहने की आदेश जारी किया गया था।
वहीं आदेश के अनुसार, वैवाहिक कार्यक्रम, होटल / रेस्टोरेंट में हाउस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएँ तथा थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन-लोडिंग अपने सामान्य समय पर की जावेगी।
प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेगें किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा।
सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल / थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय पर खोले जा सकेंगें किन्तु सिनेमा हॉल / थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय / विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। उपरोक्त कंडिकाओं को संशोधित पढ़ा जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील
चिंता की बात: तीसरी लहर की आशंका के बीच अनलॉक भारी न पड़ जाए?
ये सवाल लाजिमी है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है। इस बीच अनलॉक का ये फैसला कहीं भारी न पड़ जाए। क्योंकि लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। मास्क बिना ही मार्केट जा रहे हैं।
भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का यह फैसला कहीं भारी न पड़ जाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हम पहले से ज्यादा सख्त होंगे।