जांजगीर चाम्पा जिले में फिर बने कंटेन्टमेन्ट जोन , कंटेन्टमेन्ट जोन में रहेगा टोटल लॉक डाउन , आदेश जारी
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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चांपा 18 जुलाई 2021 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर जांजगीर-नैला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक -25 , तहसील मुख्यालय मालखरौदा के वार्ड क्रमांक -01 और मालखरौदा तहसील के ग्राम बंदोरा के वार्ड क्रमांक- 09 के चिंहाकित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंटेन्मेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोडक़र कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे।
चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णत: लाकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था के लिए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए नगर पालिका जांजगीर-नैला व नगर पंचायत अड़भार के सीएमओ को दायित्व सौंपा गया है।