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BIG NEWS , छत्तीसगढ़ के इस नामी स्कूल ने फीस नहीं चुका पाने वाले पालकों को भेजा कानूनी नोटिस

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BIG NEWS , छत्तीसगढ़ के इस नामी स्कूल ने फीस नहीं चुका पाने वाले पालकों को भेजा कानूनी नोटिस

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राजनाँदगाँव
राजनांदगांव 11 जून 2021 - प्राइवेट स्कूलों के फीस का मुद्दा सुलझता नहीं दिख रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी तर्क और जिरह का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अब इन सबसे मामला दो कदम आगे बढ़कर पालकों को कानूनी नोटिस भेजे जाने तक पहुंच गया है। प्रदेश में पहली बार फीस नहीं चुका पाने वाले पालकों को स्कूल की तरफ से वकीलों के जरिये नोटिस भेजा जा रहा है। मामला राजनांदगांव के जेएलएम गायत्री विद्यापीठ का है। इस स्कूल ने वकील प्रियंका राय के जरिये पालकों को नोटिस भेजा गया है।

अलग-अलग बिंदुओं में भेजे गये नोटिस में जिस तरह अध्ययनरत छात्रा का नाम भी लिखा है। हालांकि वकील का कहना है कि हमने सभी पालकों को पोस्ट के जरिये नोटिस भेजा है, लेकिन पैरेंट्स ने ही नाम उजागर किये हैं। जेएलएम गायत्री विद्यापीठ केशरनगर कैलाश वार्ड राजनांदगांव में स्थित है। नोटिस में जिक्र किया गया है कि फीस जमा कराने को लेकर कई बार मौखिक रूप से सूचना दी गयी थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि फीस नहीं जमा कराने की वजह को लेकर कोई दस्तावेज है, तो वो भी स्कूलों में दर्शाये, लेकिन फीस नहीं दिया गया, लिहाजा ये नोटिस भेजा जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक वकील प्रियंका राय की तरफ से कितने पालकों को इस तरह का नोटिस दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है, हालांकि NPG ने उनसे इस बात की जानकारी चाही, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकती, मैं इतना जरूर बता सकती है कि मैंने नोटिस भेजा है और कोई भी विक्टिम हो, वो वकील के माध्यम से नोटिस भेज सकता है।

नाबालिग छात्रों की पहचान उजागर किये जाने के मुद्दे पर हालांकि वकील ने कहा कि उन्होंने कोई नाम उजागर नहीं किया है, बल्कि पोस्ट के जरिये नोटिस भेजा गया था, लेकिन खुद से पैरेंट्स ने ही नाम उजागर किया है। NPG ने जब इस पूरे मुद्दे पर कानूनी प्रावधान के बारे में वकील प्रियंका राय से जानकारी चाही गयी, तो उन्होंने कहा कि 
इसका पूरा प्रावधान है कि कोई भी पीड़ित पक्ष वकील के माध्यम से नोटिस भेजे, नोटिस भेजा जा सकता है। 

जहां तक इसे लीगली चैलेंजेबल करने की बात है, तो निश्चित रूप से ये कानूनन वैध है। हमने ये नोटिस हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भेजा है हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन फीस देनी है, उसके बाद भी कई पैरेंट्स नहीं दे रहे थे, वो हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, जो सक्षम होते हुए भी फीस नहीं चुका रहे हैं, वैसे पालकों के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है।

सोर्स - NPG
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