रायपुर 01 जून 2021 - छत्तीसगढ़ में आगे भी ढील के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। 5℅ से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में कड़ाई रहेगी। कम वाले जिलों में ढील के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा।
01 - पाँच प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले जिले मुख्य रूप से रायगढ़ , जांजगीर , सूरजपुर में प्रतिबंध जारी रहेंगे, जैसा कि 24 मई को पहले के निर्देशों में कहा गया था।
(A) ये जिले लॉकडाउन में छोटी छूट की अनुमति देंगे,लेकिन किसी भी मामले में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्हें अधिकतम 6 बजे तक बंद करना होगा।
(B) हालांकि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान खुले रहने की अनुमति होगी।
02 - पाँच प्रतिशत से कम सकारात्मकता दर वाले अन्य सभी जिलों में निम्न को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान खुलेंगे।
(A) सिनेमा हॉल और थिएटर,स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, जंगल सफारी,तेलीबांधा झील के किनारे जैसे समूह सभा स्थल आदि नहीं खुलेंगे।
(B) चौपाटी-प्रकार के स्थान नहीं खुलेंगे।
(C) सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, लेकिन अधिकतम 6.00 बजे बंद हो जाएंगे। यानी शाम छह बजे से अगली सुबह तक सभी बंद रहेंगे।
( D) उपरोक्त (C) के अपवाद होटल और रेस्तरां, और क्लब, बार होंगे, जिन्हें अधिकतम तक खोलने की अनुमति होगी। 10.00 बजे (बाहर के खाने की अनुमति होगी) - अधिकतम के अधीन। उनके कमरे और डाइनिंग हॉल की बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत।
03 - सभी सरकारी कार्यालय पहले के निर्देशों के अनुसार खुलेंगे, जिसमें कक्षा क और कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति होगी, और निचले कर्मचारियों द्वारा 50% उपस्थिति होगी।
04 - अगले निर्देश तक रविवार को सभी जिलों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
05 - पाँच प्रतिशत से कम सकारात्मकता वाले जिलों में, होटलों और मैरिज हॉल में विवाह और रिसेप्शन की अनुमति दी जाएगी। अधिकतम सीमा के अधीन। हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत और अधिकतम 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं। किन्हीं भी परिस्थितियों में।
06 - संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सभी जिलों में टेकअवे और ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
07 - सभी जिलों में धारा 144 लागू रहेगी।
08 - किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
09 - सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से सामाजिक / शारीरिक दूरी का पालन करेंगे, मास्क पहनना तय करेंगे, हाथ धोना, स्वच्छता आदि तय करेंगे। साथ ही, जनता से अपील की गई हैं कि वे दूरी का पालन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें, आदि सभी कोविड से संबंधित सावधानियां और जब तक अत्यंत आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें।