छत्तीसगढ़ - सट्टा खेलवाते महिला सटोरिया गिरफ्तार , 09 मोबाईल और नगद सहित सट्टा पट्टी जप्त / छत्तीसगढ़ - शराब दुकान के पास प्रधानपाठक की लाश मिलने से मची सनसनी , पुलिस जाँच में जुटी / छत्तीसगढ़ - बसपा ने विजय बघेल , बृजमोहन अग्रवाल और सरोज पांडेय के खिलाफ उतारे प्रत्याशी , देखे नाम / भाजपा मंडल अध्यक्ष पर रेप का आरोप , FIR के बाद हुआ फरार , तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी / छत्तीसगढ़ - बुधवार को गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड , पारा पँहुचा 43 के पार , मौषम विज्ञानियों ने जताई यह संभावना / विवाहिता ने अपने हाथ पर लिखी पति की गंदी करतूत और लगा ली फाँसी , पुलिस जाँच में जुटी / छत्तीसगढ़ - बंधक बना कर रात भर नाबालिग के साथ हैवानियत , परिचित ने दिया वारदात को अंजाम / TS सिंहदेव का बड़ा बयान , कांग्रेस में नेताओ की भरमार लेकिन कार्यकर्ताओं का पड़ा है आकाल  / इस भ्रम में ना रहे कि मोदी लहर है , भाजपा प्रत्याशी के इस बयान से मचा हड़कंप / 
इन शर्तों के साथ जांजगीर चाम्पा जिला हुआ अनलॉक , कलेक्टर ने किया आदेश जारी

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इन शर्तों के साथ जांजगीर चाम्पा जिला हुआ अनलॉक , कलेक्टर ने किया आदेश जारी

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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चाम्पा 31 मई 2021 - जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जांजगीर - चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31-05-2021 रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर जिला जांजगीर - चाम्पा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कडे प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है । जांजगीर - चाम्पा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है । अत : जिला जांजगीर - चाम्पा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 433 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 15-05-2021 सहपठित आदेश कमांक / 437 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 16-05-2021 , आदेश क्र . / 445 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 22-05-2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं , यशवंत कुमार , जिला मजिस्ट्रेट , जिला जांजगीर - चाम्पा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं - 

01 - जिला जांजगीर - चाम्पा अंतर्गत ( जिला प्रशासन द्वारा समय - समय में घोषित कंटेनमेंट जोन को छोडकर ) सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें , व्यवसायिक प्रतिष्ठान , सभी ठेला - गुमटी , सुपर मार्केट / सुपर बाजार , फल एवं सब्जी मण्डी / बाजार ( जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक हाट - बाजार बंद रहेंगे ) , अनाज मण्डी , शो - रूम , क्लब , मदिरा दुकानें , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , ई - कामर्स , पार्क व जिम सायं 6:00 बजे तक खुले रहेंगे । 

02 - क्लब - रेस्टोरेंट्स , होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को केवल ऑनलाईन / टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक - अवे की अनुमति होगी किन्तु इन - हाउस डाईनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । क्लब - रेस्टोरेंट्स , होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 9:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम
समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा । किसी होटल में इन - हाउस अतिथियों के लिये होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

03 - जांजगीर - चाम्पा जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे । किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए , कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालय एवं आम जनता विषयक अति - आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे । रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे । टेलीकॉम , पोस्टल , रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख - रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप , रेक पाईट पर लोडिंग - अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् होगी । 

04 - जिले में स्थित समस्त शासकीय / अशासकीय बैंक , शासकीय डाकघर तथा बीमा कार्यालयों को कार्यालयीन एवं जन सामान्य हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर अपने निर्धारित समयानुसार संचालन की अनुमति होगी । सहकारी बैकों को समितिवार / ग्रामवार रोस्टर तैयार कर टोकन सिस्टम के आधार पर जन सामान्य लेन - देन संचालन की अनुमति होगी। सहकारी बैंकों में निर्देशों और कोविड -19 प्रोटोकाल के उल्लंघन होने पर समिति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । समस्त बैंक / डाकघर बीमा शाखा प्रबंधन जारी निर्देशों , कोविड -19 प्रोटोकाल और उचित सामाजिक / शारीरिक दूरी के उपायों का अक्षरश : पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे । 

05 - सभी अस्पताल , मेडिकल दुकानें , क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । 

06 - पेट्रोल पम्प , गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे , किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी । 

07 - छत्तीसगढ़ शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन का आदेश क्रमांक एफ 4-9 / 2014 / 29-1 / अटल नगर , नवा रायपुर दिनांक 15-04-2021 के अनुक्रम में निर्धारित समयावधि में मास्क , फिजिकल डिस्टेसिंग , नियमित सेनेटाईजेंशन एवं भीड़ -भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

08 - सभी संचालित दुकानों में नि : शुल्क वितरण / विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा । होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा । सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से सामाजिक / शारीरिक दूरी का पालन करेंगे , मास्क पहनना , नियमित अंतराल में अपने हाथ धोना या सैनटाईज करना तथा कोविड -19 प्रोटोकाल का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच कराना अनिवार्य होगा।

09 - भीड - भाड़ या राज्य शासन एवं इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों / प्रतिष्ठानों को नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी । 

10 - आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04 , ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर चालानी या 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करने या अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी । 

11- आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति - आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें । भीड़ - भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है । 

12 - राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी ।

 निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगी : 

01 - सभी स्विमिंग पूल एवं सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

02 - जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक हाट - बाजार बंद रहेंगे।

03 - स्कूल , महाविद्यालय , शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे । ऑनलाईन / दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडकर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को परीक्षा देने तक के लिये रूकने की अनुमति होगी।

04 - सभी प्रकार के सभा , जुलूस , धरना , प्रदर्शन , सामाजिक , धार्मिक , सांस्कृतिक , खेलकूद , मनोरंजन एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे , रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णत : प्रतिबंधित रहेंगे।

05- वैवाहिक कार्यक्रम निवास - गृह , होटल एवं मैरिज हॉल में कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी । भारत सरकार , गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3 / 2020 - DM / LA ) दिनांक 29.04.2021 के अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी । इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

आवश्यक गतिविधियों , जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन , राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सामानों की आवाजाही , थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों , रेलगाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा , होटल / रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी , पेट्रोल पम्प , अस्पताल , क्लिनिक , मेडिकल दुकानें , स्वास्थ्य , आपातकालीन सेवाएं भी शामिल है , को छोडकर सायं 6:00 बजे से प्रात : 6:00 बजे तक जिले में लोगों की आवाजाही / गतिविधियां कड़ाई से निषिद्ध रहेगी।

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक ( शहर / ग्रामीण ) , कमाण्डेंट होमगार्ड , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं चौकी , स्वास्थ्य , चिकित्सा सुविधाओं , अस्पताल पर लागू नही होगा।

 इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था , स्वास्थ्य सेवाएं , फायरब्रिगेड , नगरपालिका सेवाएं साफ - सफाई एवं स्वच्छता , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन , बिजली व्यवस्था , जेल , पेयजल प्रदाय , रेल्वे , टेलीकाम , इन्टरनेट सेवाएं , एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / समूह / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामिली संभव नही होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार - प्रसार तथा कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावें । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश तक लागू रहेगा । जिला मजिस्ट्रेट जिला जांजगीर - चाम्पा
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