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छत्तीसगढ़ के इस जिले में लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई गई , मॉर्निंग वॉक में निकलने वालो पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना , देखे आदेश की कॉपी

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छत्तीसगढ़ के इस जिले में लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई गई , मॉर्निंग वॉक में निकलने वालो पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना , देखे आदेश की कॉपी

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गौरेला पेंड्रा मरवाही
GPM 10 मई 2021 - गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लॉकडाउन 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, इस आशय के आदेश आज जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी ने जारी कर दिए हैं, जारी आदेश के अनुसार अब यहां 15 मई रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन जिले में रहेगा। 

इस आदेश के बाद अब 12 मई से 15 मई तक GPM में पूर्ण रूप से तालाबंदी रहेगी, यानि की ​तीन दिन और पाबंदी जारी रहेगी, पहले यहां 12 मई तक लॉकडाउन का आदेश था। अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। बेवजह घूमने, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, अनावश्यक आवाजाही करने वाले लोगों पर 10,000 हजार का चालान किया जाएगा।

जारी आदेश के मुताबिक -

भारत सरकार गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को लोडने हेतु सम्पूर्ण गौरेला - पेण्ड्रा - मरवाही जिले में कटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 304 सहपठित एपिडेमिक एक्ट , 1947 या शोधित 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैं नम्रता गाँधी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  निम्नलिखित आदेश प्रसारित करती हूँ।

01 - गौरला पेण्ड्रा मरवाही जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 12.5.2001 रात्रि 1200 बजे से 15.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णत : लॉकडाउन रहेगा।

02 - सभी प्रकार की सभा , जुलूस , सामाजिक धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगे किन्तु वियाह कार्यक्रम पर कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है , इसी प्रकार अत्येष्टि , दशगात्र , इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निधारित की जाती है . कार्यक्रन हेतु पूर्वानुमति क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेनी होगी , अनुमति हेतु आवेदन के साथ शामिल होने वाले व्यक्तियों का नाम एवं आधार कार्ड पर उल्लेखित कला अनिवार्य होगा और अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्यक्रम में अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

03 - लॉक डाउन के अवधि में केवल अतिआवश्यक सेवाओं के संचालन हेतु अनुमति होगी । प्रातः मार्निग एवं ईवनिंग बॉक , अनावश्यक घूमना एवं बिना जरूरत के घुमते पाये जाने , लॉकडाउन आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुऐ पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 100 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा सुसंगत कार्यवाही करते हुए  दस हजार (10 हजार ) रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
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