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जांजगीर चाम्पा जिले में लॉक डाउन कब से कब तक , कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया विस्तृत गाईड लाईन

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जांजगीर चाम्पा जिले में लॉक डाउन कब से कब तक , कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया विस्तृत गाईड लाईन

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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चाम्पा 05 मई 2021 - देश और प्रदेश के साथ जांजगीर चाम्पा जिले में भी कोरोना कहर बन कर टूट रहा है। अगर बात करे 04 मई मंगलवार की तो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 210 मौतो के साथ 15 हजार 785 रहा वही जांजगीर चाम्पा जिले में 1283 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी जबकि सक्ती ब्लाक में 90 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी।

जांजगीर चाम्पा जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने 13 अप्रैल की शाम 06 बजे से लेकर 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक के लिए लॉक डाउन लगा दिया था जिसकी मियाद खत्म होने पर लॉक डाउन को 23 अप्रैल से बढ़ा कर 28 अप्रैल कर दिया गया था लेकिन जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़ो को देखते हुए एक बार फिर लॉक डाउन को 28 अप्रैल से बढ़ा कर 06 मई तक कर दिया गया था लेकिन अब एक बार फिर लॉक डाउन को 15 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया हैं।

जारी आदेश के मुताबिक -

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट , जिला जांजगीर - चाम्पा ( छ.ग. ) दिनांक 04-05-2021 के द्वारा जिला जांजगीर - चाम्पा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जांजगीर - चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 06-05-2021 प्रातः 06:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर जिला जांजगीर - चाम्पा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कडे प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है । जांजगीर - चाम्पा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आंकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोडने हेतु सम्पूर्ण जांजगीर - चाम्पा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढाया जाना आवश्यक हो गया है । अत : जिला जांजगीर - चाम्पा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 306 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 25-04-2021 सहपठित आदेश क्रमांक / 324 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 27-04-2021 एवं आदेश क्रमांक / कृषि / उर्व . / 2021-21 / 267 जांजगीर , दिनांक 04-05-2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं , यशवंत कुमार , जिला मजिस्ट्रेट , जिला जांजगीर - चाम्पा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं - 2 1. जांजगीर - चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 15-05-2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा । उपरोक्त दर्शित अवधि में जांजगीर - चाम्पा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत : सील रहेगी । 

03 - उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल , मेडिकल दुकानें , क्लिनिक एवं पशु - चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । 

04- सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक / फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेगी , किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अन - लोडिंग की अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रात : 6:00 बजे तक होगी।

05- प्रातः 6:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक सब्जी , फल , अंडा , पोल्ट्री , मटन , मछली एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों / पिक - अप / मिनी ट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी । 

06 - संचालकों द्वारा लोगों के घर तक घरेलू आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से करेंगे । इसके लिये दुकानदार ऑनलाईन आईर - फोन , व्हाट्सअप एवं अन्य एप्प के माध्यम से ही आर्डर स्वीकार करेंगे । दुकानों या स्थायी ठेला को खोल कर सीधे नागरिकों को सामान विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी । दुकान / स्थायी ठेला खोल कर सीधे ग्राहकों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर एवं किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़ - भाड होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान / अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ - साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा । • वाहनों के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करने पर वाहन पर बैनर या बडा स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य होगा संचालक संचालित दुकान क्षेत्र पर ही होम डिलीवरी कर सकेंगे । अनावश्यक अन्य क्षेत्रों में आवागमन की अनुमति नहीं होगी । होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को कोविड -19 के प्रोटोकॉल के तहत मास्क , सेनेटाईजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । • होम डिलीवरी करते समय सामान की कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी की जावें । वस्तुओं की भुगतान यथासंभव ऑनलाईन के माध्यम से ही किया जावें । इसके लिये ग्राहकों को प्रेरित किया जावें । • जो भी दुकानदार / संचालक या उनके घर के सदस्य कोरोना से संक्रमित अथवा होम आईसोलेशन में है , वे इस व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे । • शहरी क्षेत्रों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित क्षेत्र के जोनवार / वार्डवार / मोहल्ले में स्थित दुकानदारों / संचालकों की सूची मोबाईल नंबर सहित तैयार करेंगे , जो कि होम डिलीवरी के लिये इच्छुक है । तदनुसार उक्त सूची को ऑनलाईन के माध्यम से आमजनों के मध्य प्रचार - प्रसार करेंगे । ताकि आवश्यकतानुसार आमजन वस्तुओं की खरीदी कर सकेंगे । 

07 - शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों / संचालकों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे । जिसमें एक निश्चित सीमा क्षेत्र / वार्ड / मोहल्ले के लिये आवागमन हेतु पास जारी करेंगे । • संचालक एवं होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक सप्ताह कोविड -19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा । साथ ही दुकान संचालक को स्वयं एवं उनके परिवार तथा होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति कोविड -19 से संक्रमित एवं होम आईसोलेशन में नहीं है , संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा । 

08 - प्रात : 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक एयर कंडीशनर , कूलर एवं पंखे का विक्रय बिना दुकान खोले , केवल होम डिलीवरी के माध्यम से करने की अनुमति होगी । एयर कंडीशनर , कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग मात्र के लिये इलेक्ट्रीशियन तथा प्लम्बर्स के घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य की अनुमति प्रात : 6:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक होगी । 

09- दूध वितरण की अनुमति घर पर जाकर दूध बांटने / हॉकर को प्रात : 6:00 बजे से प्रात : 8:00 बजे एवं सायं 5:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक तक होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध विक्रय की अनुमति दुकान / पार्लर खोलकर नहीं होगी।

10 - होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से स्विगी , जोमेटो आदि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी , ग्राहकों के लिये इन - हाउस हाइनिंग तथा टेक - अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 

11 - न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रात : 5:00 बजे से प्रात : 7:00 बजे तक अनुमति होगी । 

12 - पशु चारा दुकानें / पेट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रात : 6:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । 

13 - छत्तीसगढ़ शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन का आदेश क्रमांक एफ 4-9 / 2014 / 29-1 / अटल नगर , नवा रायपुर दिनांक 15-04-2021 के अनुक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के परिवहन , भंडारण , वितरण लोडिंग अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों , उचित मूल्य दुकानें / भंडारगृह , कस्टम मिलिंग कार्य , संग्रहण केन्द्र एवं समितियों से धान का उठान , राईस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम / राज्य भण्डार गृह निगम , भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल जमा / रक लोडिंग का परिवहन निर्बाध रूप संचलन निम्न निर्देशों के अनुपालन के साथ प्रदान की जाती है : • उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिदिन प्रात : 06:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खाद्यान्न वितरण के लिये भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड / मोहल्ला / ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी । टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50-60 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए । • वार्ड / मोहल्ला में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिये अलग - अलग दिन निर्धारित किया जाकर उन्हें तदानुसार सूचित कर राशन वितरण किया जाए । • उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिये हितग्राहियों द्वारा मास्क पहनना एवं उनके खडे होने के स्थान पर चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न का वितरण किया जाए • वितरण के समय उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों के सैनिटाईजेंशन हेतु सैनिटाईजर , साबुन , पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाए । उपरोक्तानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों यथा भंडारगृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाए । • हितग्राहियों के लिये राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने - जाने के लिये पास होगा , किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा । • राईस मिल , कस्टम मिलिंग , संग्रहण केन्द्र , कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम / राज्य भण्डार गृह निगम , भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के संचालक अपने कैंपस के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते संचालन व कार्यो की अनुमति होगी । 

14 - कृषि कार्य हेतु उर्वरक एवं बीज का भण्डारण कार्य के लिये जिले के सभी रेक पाईंट एवं बीज संग्रहण / भण्डारण केन्द्रों से उर्वरक तथा बीज का लोडिंग - अनलोडिंग एवं परिवहन डबल लाक गोदामों तथा सहकारी समितियों एवं निजी गोदामों में ( कैंपस के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए ) प्रात : 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक उर्वरक / बीज परिवहन एवं भण्डारण कार्य की अनुमति होगी । 

15 - कृषि क्षेत्र में फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर संचालन की अनुमति प्रात : 6:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक होगी । 

16 - एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
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