पूरा छत्तीसगढ़15 मई तक हुआ लॉक , रायपुर और दुर्ग छोड़ शेष जिलों में छूट अलग अलग , बस्तर सहित कई ज़िलों में कड़ा लॉकडाउन लगाने के निर्देश
cgwebnews.in
छत्तीसगढ़
रायपुर 04 मई 2021 - राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि पंद्रह मई तक बढ़ा दी है। इस अवधि में बस्तर संभाग के लिए विशेष हिदायत है कि वहाँ नया वेरिएंट मिला है जिसका फैलना बेहद ख़तरनाक है, इसलिए वहाँ लॉक डाउन सख़्ती से लागू किया जाए और सीमा पूरी तरह सील कर दी जाए।
दो श्रेणियों में छूट दी गई है जिसे A और B कहा गया है। रायपुर और दुर्ग दो ऐसे शहर हैं जहां दोनों श्रेणियों की छूट उपलब्ध होगी। हालाँकि पूरे प्रदेश में रविवार को सख़्ती से लॉकडाउन होगा।
रायपुर दुर्ग छोड़ कर शेष प्रदेश में कृषि क्षेत्र की दुकानें रिपेयरिंग,किराना दुकान डेली निड्स की होम डिलेवरी ( केवल मोहल्ले में ) कोरियर सर्विस,इलेक्ट्रिश्यन प्लंबर और इनसे जुड़ी दुकानें खुलेंगी, पेट्रोल पंप सबके लिए , पोल्ट्री माँस आटा चक्की खुलेंगे , रजिस्ट्री ऑफिस पचास प्रतिशत के साथ काम करेंगे पीडब्ल्यूडी एरिगेशन शाम पाँच बजे तक काम करेंगे।
रायपुर दुर्ग के लिए ये छूटें अतिरिक्त रुप से मिलेंगी जिनमें स्टेशनरी बाईक रिपेयर होटल से होम डिलेवरी प्रायवेट निर्माण सेक्टर चालू , लॉंड्री सर्विस खुलेंगे।
जो प्रतिबंधित पूरे प्रदेश में उनमे हैं -मार्केट धार्मिक स्थल स्कुल कॉलेज शराब दुकान पर्यटन क्षेत्र सडक किनारे दुकानें मंडी पार्क जिम और किसी प्रकार की सामुदायिक भीड नहीं होगी।
रायपुर और दुर्ग जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों के लिए -
कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही
किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए
डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें
एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी
पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के
गैस एजेंसियां , पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें , आटा चक्की
रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ,
पिछले साल की तरह अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है फल और सब्जी फेरी वालों को
पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा साइट पर काम करने वालों को
बता दें कि इन कारोबार को संचालित करने के लिए शाम 5.00 बजे तक की अनुमति दी जाएगी. शाम 05 बजे के बाद केवल पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों खोलने की इजाजत होगी. इसके अलावा माल गोदामों को लोडिंग / अनलोडिंग के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच का समय दिया गया है. इसके अलावा रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा. केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएगी.
रायपुर और दुर्ग जिले को मिली अतिरिक्त छूट -
स्टेशनरी की दुकानें , वाहन, स्कूटर , बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें,
होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी,
निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ
पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ
कपड़े धोने की सेवाएं