कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए केन्द्र सरकार ने लिया फैसला , देश के लाखों लोगों को दी यह बड़ी राहत
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नई दिल्ली 03 अप्रैल 2021 - केंद्र सरकार ने जनता को एक बार फिर राहत दी है। जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है। उन लोगों को कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है। गवर्नमेंट ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। यह फैसला कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है।
सरकार के इस निर्णय से अब जनता को पैन कार्ड और आधार लिंक कराने के लिए तीन महीने का वक्त और मिल गया है। 30 जून 2021 तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें इससे पहले पैन और आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी। जिसके कारण बुधवार को आयकर विभाग की वेबसाइट काफी यूजर्स के आने के चलते क्रैश हो गई थी। इस कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। लेकिन सरकार ने राहत देते हुए समय अवधि को बढ़ा दिया है।
जानें पैन को आधार लिंक करने का ऑनलाईन प्रोसेस -
सबसे पहले
www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
- लेफ्ट तरफ क्विक लिंक सेक्शन में Link Aadhar ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब एक नया पेज ओपन होगा। जहां पैन, आधार और नाम दर्ज करना है।
- इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- एक कंफर्मेशन पेज ओपन होगा। जिसमें पता चलेगा कि पैन आधार से लिंक हो गया है।
एसएमएस
- अपने मोबाइल में UIDPAN स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर फिर स्पेस देकर पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।