जांजगीर चाम्पा जिले में दुकानों को खोलने और बन्द करने का नया टाईम टेबल जारी , कलेक्टर ने इन शर्तो के साथ दी छूट , देखे आदेश
cgwebnews.in
जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चाम्पा 30 मार्च 2021 - छत्तीसगढ़ के साथ जांजगीर चाम्पा जिले में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जांजगीर चाम्पा कलेक्टर यशवंत कुमार में नई गाईड लाईन जारी किया है ।
कलेक्ट्रेट से जारी आदेश क्रमांक / 171 / एडीएम / 2021 जांजगीर दिनांक 30.03.2021 भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय - समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी।
उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई वर्तमान में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 149 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 24-03-2021 के द्वारा जिला जांजगीर - चाम्पा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है ।
अतः उक्त परिपेक्ष्य में जिले के समस्त नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है -
दुकानों / संस्थानों की कार्यावधि दुकानों / संस्थानों का वर्ग 1 सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें प्रात : 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक
प्रात : 8:00 बजे से रात्रि 10:00 रेस्टोरेंट / होटल ढाबा में केवल रात्रि 10:00 बजे तक इनडोर डायनिंग बजे तक
रात्रि 11:30 बजे तक रेस्टोरेंट / होटल / ढाबा से केवल टेक - अवे एवं होम डिलीवरी .
पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे ,सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा , सभी व्यापारियों / कर्मचारियों / ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा । समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा , ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिये आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय / वितरण किया जावें एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जावें।
प्रत्येक दुकान संस्थान में स्वयं तथा आंगतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा , अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा