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जांजगीर चाम्पा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया एक बड़ा और राहत भरा आदेश ,,

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जांजगीर चाम्पा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया एक बड़ा और राहत भरा आदेश ,,

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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चांपा 26 नवंबर 2020 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विवाह कार्यक्रमों के दौरान बैंड , धुमाल , डी जे साउंड बॉक्स आदि के उपयोग  की सशर्त अनुमति  मिलेगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में इनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है , जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 से संबंधित सभी मापदंडों का ऑनलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। धुमाल बैंड तथा डीजे साउंड बाक्स बजाते समय केवल दो छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग किया जा सकेगा। 
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत  ध्वनि 75 डेसीमल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
किसी भी सार्वजनिक रोड पर बैंड डी जे आदि साऊंड सिस्टम नहीं बजाया जाएगा।  नियत स्थान पर बजाने की अनुमति रात्रि 10 बजे तक के लिए दी जाएगी। 

साउंड बॉक्स को अस्थाई रूप से स्टैंड पर रखा जाएगा,  किसी वाहन पर साउंड बॉक्स रखने की अनुमति नहीं होगी। डीजे, साउंड बॉक्स बजाने के पूर्व क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा , धुमाल, बैंड तथा डीजे साउंड बॉक्स बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंडसेट सेनेटराइजर उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। 

साऊंड सिस्टम के उपयोग के दौरान शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।  

कंटेनमेंट जोन में धुमाल बैंड तथा डीजे साउंड बॉक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी , निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुकूल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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