राजधानी में फटाखा तभी जलाए जब आपकी जेब मे जुर्माना भरने के लिए एक लाख रुपये हो या फिर आप जेल जाने के लिए तैयार हो ,,
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नई दिल्ली 09 नवम्बर 2020 - वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में हालात बेहद खराब हो गए हैं। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों की हवा इस कदर जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों जलन भी बढ़ गई है।
इस बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने सोमवार को अहम फैसले में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार पहले ही शहर में पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा चुकी है। एनजीटी के एलान के बाद एनसीआर के शहरों में 30 नवंबर तक पटाखे फोड़ने पर बैन लग गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने पटाखे बेचे या फोड़े तो कितना जुर्माना या सजा का प्राधवान है। आइये हम आपको बताते हैं और आगाह करते हैं कि वायु प्रदूषण में इजाफे के बीच ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है।
अन्य शहरों के लिए नियम
एनजीटी के आदेश के मुताबिक, जिन शहरों में वायु प्रदूषण बेहद कम है या फिर ठीक है, वहां पटाखे जलाए जा सकते हैं। मसलन, इस शहरों में दिवाली अथवा गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसी तरह छठ त्योहार पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा, नए साल और क्रिसमस की रात को 11.55 से रात 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जाएंगे।
दिल्ली में पटाखे बेचने या फोड़ने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना
पूरे देश में दिल्ली में बेहद सख्त प्रावधान किया गया है। इसके तहत 30 नवंबर तक अगर किसी ने पटाखे बेचे या फोड़े तो वायु प्रदूषण (नियंत्रण) अधिनियम (1981) के तहत 01 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल, पटाखा बेचने और फोड़ने वाले के खिलाफ एयर एक्ट के तहत मामला बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
एनजीटी के आदेश के बाद अन्य प्रदेशों में है जुर्माने का प्रावधान
एनजीटी पहले ही अपने आदेश में जुर्माने का प्रवधान कर चुका है। प्रतिबंधित इलाके में नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने का नियम है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर के बाहर पटाखा बेचने वालो पर 10,0000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, वहीं पटाखे फोड़ने वालों पर 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।