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बाबा रामदेव को सुप्रीमकोर्ट से पड़ी फटकार , कहा ये सब बंद करो नही तो,,,

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बाबा रामदेव को सुप्रीमकोर्ट से पड़ी फटकार , कहा ये सब बंद करो नही तो,,,

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नई दिल्ली
नई दिल्ली 21 नवंबर 2023 - योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका देते हुए कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीमकोर्ट ने कंपनी के एलोपैथिक दवाइयों के विज्ञापनों को लेकर कहा, इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहेगा तो उन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है. कंपनी को ये चेतावनी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दी है।

बता दें कि, कोरोना काल में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है. इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था।

अब इसी मामले में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी. अदालत ने कहा कि, पतंजलि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रेस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाकर रखें. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसके ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट नहीं दिए जाएं।

इसके साथ ही इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाने की भी हिदायत दी गई. कोर्ट ने यह निर्देश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिया है. इस याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है।

वहीं इस मामल में आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेडेमीड एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 05 फरवरी 2024 को होगी।
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