शर्मनाक वारदात , पत्नी की मदद से पड़ोसी की नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म
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बिहार
सासाराम 24 मई 2023 - बिहार के सासाराम में विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत में पड़ोसी की बच्ची से दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी की मदद से मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर जिला जज 06 रामजी सिंह यादव की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने रोहतास थाना क्षेत्र के कशिगांवां निवासी खलील अंसारी को सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 06 माह की अतिरिक्त कारावास होगी। विशेष अदालत ने विक्टिम कॉम्पेनसेशन स्कीम के तहत दो लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। बयान में किशोरी की मां का कहना था कि 09 मई 2020 वे अपनी छोटी बेटी को बाथरूम कराने के लिए कमरे से बाहर निकली थी जब बाथरूम करा कर कमरे में गई और लाइट जलाई तो देखा कि बड़ी बेटी बेड पर नहीं है।
बेटी की तलाश करते हुए आंगन में गई तो बेटी का पैर नजर आ रहा था। नजदीक जा कर देखा तो बेटी बेहोश पड़ी थी और अभियुक्त व उसकी पत्नी सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे। हल्ला मचाने पर अगल-बगल के लोग आए। फोन करके अपने भाई व भाभी को बुलायी। उनके आने पर उनके सहयोग से अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में लेकर सरकारी अस्पताल गए।
जब होश में आई तब उसने पूरी घटना की जानकारी दी। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता, एफएसएल विशेषज्ञ समेत चार गवाहों को पेश किया गया था। विशेष अदालत ने अभियुक्त को चार पॉस्को अधिनियम के तहत दोषी पाया व सजा सुनाई।